गब्बर एक्शन मोड में, आरटीओ तथा एसडीएम कार्यालय की होगी एसीबी जांच
वाहनों के पंजीकरण में फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

सत्य खबर हरियाणा
Order for ACB Enquiry : अंबाला में वाहनों के पंजीकरण में सामने आई अनियमितताओं के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी उप मंडल (नागरिक) कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में जांच के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अंबाला में एसडीएम कार्यालयों के माध्यम से तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में अधूरे पतों पर वाहनों के पंजीकरण के मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच जारी है। मंत्री विज ने स्पष्ट कहा कि यह गड़बड़ी केवल अंबाला तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि अन्य जिलों के कार्यालय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर जांच जरूरी है।

यह इस प्रकार का कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले जींद में अनेक स्कूलों की बसों को इसी प्रकार से पंजीकृत किए जाने का मामला भी सामने आया था। प्रदेश के दूसरे जिलों से भी कई बार इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। अब प्रदेश में सभी आरटीओ और एसडीएम कार्यालयों की एसीबी जांच के आदेश देने के बाद इन कार्यालय से जुड़े कर्मचारी और दलालों में हड़कंप की स्थिति मच गई है।
बस ऑपरेटरों के लिए सख्त निर्देश
परिवहन मंत्री ने स्टेज कैरिज स्कीम-2016 के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि निजी बस संचालकों को छात्रों, रियायती और मुफ्त पास धारकों को अनिवार्य रूप से यात्रा करानी होगी। इसके बदले सरकार कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं देगी। इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
ट्रैफिक और सुरक्षा पर भी जोर
शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के अनधिकृत प्रवेश पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि रिहायशी क्षेत्रों और बाजारों में ऐसे वाहनों के प्रवेश से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, इसलिए इस पर निगरानी जरूरी है। शहरों में भारी वाहनों के अनधिकृत प्रवेश पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अक्सर समय और ईंधन बचाने के लिए भारी वाहन शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों एवं सेक्टरों की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है तथा दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगरानी
परिवहन मंत्री ने वाहनों में बिना तिरपाल लगाए धूल, रेत, मिट्टी तथा अन्य ढीले निर्माण सामग्री ढोने के मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। मिट्टी, रेत, सीमेंट, पत्थर और रोड़ी ले जाने वाले वाहनों को ढंककर चलाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण मानकों के तहत चालान किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जागरूकता अभियान भी चलाएं, ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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